| फाइल फोटो |
सीहोर। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में नसरुल्लागंज के कांग्रेसी नेता द्वारा न्यायालय में दायर परिवाद के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज सहित भाजपा जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी और तत्कालिक कलेक्टर संदीप यादव द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर एक दिसम्बर तक कोर्ट न स्टे दिया है। परिवादी नसरूल्लागंज निवासी द्वारका जाट न्यायालय में अपने वकील डीपी तिवारी के माध्यम से एक परिवाद प्रस्तुत किया था जिसमें बताया गया था कि 31 मार्च 2010 को क्षेत्रीय सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज का नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुनाथसिंह भाटी और तात्कालिक कलेक्टर संदीप यादव शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान एक बालिका ने राष्ट्रीय ध्वज को उलटा धारण कर लिया था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ। परिवादी ने न्यायालय में इस मामले से जुड़े साक्ष्य भी प्रस्तुत किये, जिस आधार पर न्यायाधीश जफर इकबाल ने चारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। देर शाम चारों आरोपियों के वकील द्वारा अतिरिक्त न्यायाधीश विजय मालवीय की कोर्ट में रिवीजन दायर की गई, जिस पर न्यायाधीश ने स्टे-आर्डर दे दिया।
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