सीहोर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने दो आदतन अपराधियों को छ: माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने पुलिस अधीक्षक सीहोर से प्राप्त प्रतिवेदन से पूर्णत: संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं 6 के अंतर्गत नागेश उर्फ हंडू वल्द हरिप्रसाद भावसार उम्र 30 वर्ष निवासी शिवाजी कालोनी गंज थाना कोतवाली सीहोर तथा अकील उर्फ शकील वल्द लालखां उर्फ लल्लू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम देवली थाना मंडी सीहोर को जिला सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से छ: माह के लिए निष्कासित किया है।
उल्लेखनीय है कि यह दोनों आदतन अपराधी क्षेत्र में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते है। इनका समाज में इतना आतंक है कि लोग इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाने एवं गवाही देने से कतराते हैं। इन्ही सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गोयल ने जिला बदर की कार्यवाही की है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय गोयल ने पुलिस अधीक्षक सीहोर से प्राप्त प्रतिवेदन से पूर्णत: संतुष्ट होकर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं 6 के अंतर्गत नागेश उर्फ हंडू वल्द हरिप्रसाद भावसार उम्र 30 वर्ष निवासी शिवाजी कालोनी गंज थाना कोतवाली सीहोर तथा अकील उर्फ शकील वल्द लालखां उर्फ लल्लू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम देवली थाना मंडी सीहोर को जिला सीहोर एवं उसके सीमावर्ती जिले भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास, शाजापुर एवं राजगढ जिलों की राजस्व सीमाओं से छ: माह के लिए निष्कासित किया है।
उल्लेखनीय है कि यह दोनों आदतन अपराधी क्षेत्र में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते है। इनका समाज में इतना आतंक है कि लोग इनके विरूद्ध रिपोर्ट लिखवाने एवं गवाही देने से कतराते हैं। इन्ही सब बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गोयल ने जिला बदर की कार्यवाही की है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें